सदस्य की पोस्ट के लिए वाट्सएप ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं: कोर्ट
मुंबई। वाट्सएप ग्रुप चलाने वाले देश के लाखों ग्रुप एडमिन के लिए एक राहत की खबर है। अब उनके ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा और न ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकेगी। एक मामले की सुनवाई करते हुए बंबई हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दी।
मुम्बई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि वाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के दूसरे सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया।
आपत्तिजनक पोस्ट के लिए ग्रुप सदस्य हीं जिम्मेदार : न्यायमूर्ति जेड०ए० हक और न्यायमूर्ति ए०बी० बोरकर की पीठ ने आदेश में कहा, क्या किसी वाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि एक बार ग्रुप बन जाने के बाद एडमिन केवल उसे हटा सकता है। आपत्तिजनक पोस्ट रोकने का अधिकार उसके पास नहीं होता, इसलिए पोस्ट के लिए ग्रुप सदस्य ही जिम्मेदार होना चाहिए। कोर्ट ने ग्रुप एडमिन के खिलाफ दर्ज एफआइआर और इसके बाद दाखिल आरोपपत्र को खारिज कर दिया।