रायपुर

रायपुर में देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश, 17 आरोपी गिरफ्तार…

रायपुर। शहर में देह व्यापार संचालित करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में विदेशी महिला सहित कई राज्यों के व्यक्तियों की संलिप्तता उजागर हुई है।

सड़क दुर्घटना से हुआ खुलासा : दिनांक 05-06 फरवरी 2025 की दरम्यानी रात, थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत वीआईपी मेन रोड फ्लावर वैली, अमलीडीह जाने वाले मार्ग पर एक कार (सीजी/10/एफए/5046) के चालक ने शराब के नशे में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीन लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान अरुण कुमार विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। इस मामले में आरोपी चालक के विरुद्ध थाना तेलीबांधा में धारा 281, 125(ंए), 110, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।

देह व्यापार गिरोह का खुलासा : दुर्घटना में संलिप्त कार में एक महिला भी सवार थी, जिसकी पहचान उज्बेकिस्तान निवासी के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसे मुंबई से रायपुर बुलाया गया था। आरोपी भावेश आचार्य (निवासी महावीर नगर, रायपुर) ने स्वीकार किया कि उसने देह व्यापार के दलाल जुगल कुमार के माध्यम से इस महिला को बुलवाया था और इसके एवज में ₹27,000 का भुगतान किया था।

तकनीकी जांच और छापेमारी : पुलिस ने तकनीकी जांच के दौरान पाया कि गिरोह Locanto ऐप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करता था। पुलिस की साइबर टीम ने डिजिटल साक्ष्य जुटाकर विभिन्न आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें रवाना कीं।

गिरफ्तार किए गए प्रमुख आरोपी :

  • रवि ठाकरे (55 वर्ष)
  • जागेंद्र उके उर्फ मोहन (29 वर्ष)
  • बृजेश साहा (35 वर्ष)
  • मोह. साजिद (28 वर्ष)
  • दिनेश लिलवानी (30 वर्ष)
  • शेख इमरान (34 वर्ष)
  • अमित सोनी (28 वर्ष)
  • रमेंद्र पाठक (32 वर्ष)
  • शेख नूरूल हक (49 वर्ष)
  • दुर्गेश पनागर (25 वर्ष)
  • जुगल कुमार राय (39 वर्ष, पश्चिम बंगाल)
  • मयंक हरपाल (27 वर्ष)
  • मोह. शबीर (39 वर्ष)
  • मनोरंजन बारिक (32 वर्ष)
  • ऋषभ शर्मा (24 वर्ष)
  • दो महिला आरोपी

गिरोह के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी : मुख्य आरोपी जुगल कुमार को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह विदेशी एवं अन्य राज्यों की युवतियों को रायपुर बुलाकर देह व्यापार करवाता था।

आगे की कार्रवाई : गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध थाना सरस्वती नगर में धारा 4, 5, 7 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश जारी है।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)

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