रायगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 : मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी मदिरा दुकानें, कलेक्टर गोयल ने जारी किया आदेश…

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने मतदान से 48 घंटे पूर्व सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत लिया गया है।
इन तारीखों को रहेगा शुष्क दिवस : चुनाव तीन चरणों में संपन्न होगा, जिसके तहत निम्नलिखित तिथियों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा :
- प्रथम चरण (17 फरवरी 2025): 15 फरवरी की संध्या 3 बजे से 17 फरवरी को मतदान समाप्ति तक…
- द्वितीय चरण (20 फरवरी 2025): 18 फरवरी की संध्या 3 बजे से 20 फरवरी को मतदान समाप्ति तक…
- तृतीय चरण (23 फरवरी 2025): 21 फरवरी की संध्या 3 बजे से 23 फरवरी को मतदान समाप्ति तक…
किन क्षेत्रों में लागू रहेगा प्रतिबंध? : यह आदेश रायगढ़ जिले के सभी निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में प्रभावी रहेगा। इसके तहत देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानें, प्रीमियम शराब दुकानें, अहाते, होटल-बार, शॉपिंग मॉल रेस्तरां-बार एवं मद्य भंडार बंद रहेंगे।
शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन की सख्ती : चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। कलेक्टर ने आम जनता और मदिरा व्यवसायियों से इस आदेश का पालन करने की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।