बालोद

रेत खदान का सल्पायर बताकर की लाखो की धोखाधडी

अन्य आरोपी जो घटना के बाद से फरार है जिसकी पता तलाश जारी है। धारा 420, 34 भादवि0 के तहत् आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

फिरोज भाई (पत्रकार)
बालोद/अर्जुन्दा। जिले में रेत खदान का सल्पायर बताकर लाखो की धोखाधडी करने वाले ठग को अर्जुन्दा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि धोखेबाज ने अपने आप को रेत खदान का सल्पायर बताकर भोलेभाले ग्रामीण को अपना शिकार बनाया। जिसमे कुल 04 लाख 50 हजार की धोखाधडी करने वाले आरोपी रेखलाल कुम्भकार निवासी ग्राम रौना को अर्जुन्दा पुलिस ने गिरफ्तार किया। धारा 420, 34 भादवि0 के तहत् आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। वही अन्य आरोपी जो घटना के बाद से फरार है जिसकी पता तलाश जारी है।

पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अर्जुन्दा टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर टीम गठित कर थाना अर्जुन्दा के अपराध क्रमांक 162/2024 धारा 420, 34 भादवि के आरोपी रेखलाल कुम्भकार को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल तथा अन्य फरार आरोपी कलीराम पारकर का पता तलाश जारी है।
अर्जुन्दा पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कमल किशोर सिन्हा पिता डोमार सिंह सिन्हा आयु 28 वर्ष ग्राम नवागांव (डुडेरा) थाना अर्जुन्दा जिला बालोद (छ.ग.) थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश किया था। जिसमे उन्होंने बताया कि ग्राम रौना निवासी रेखलाल प्रजापति पिता हेमलाल उम्र 35 वर्ष व ग्राम चीचलगोंदी निवासी कलीराम पारकर पिता जगन्नाथ पारकर आयु 45 वर्ष ये दोनो व्यक्ति प्रार्थी को चारामा में अपने आप को रेत खदान व नेवारीकला (बालोद) में रेत खदान होने की जानकारी देकर प्रार्थी से मटेरियल सप्लायर का नया कार्य करने के लिए बरसात के दिनों के लिए रेत मिटटी का स्टाक देने के लिए डम्पर गाड़ी में रेत सप्लाई के नाम से 1 लाख 10 हजार नगदी कलीराम को दिया है व 3 लाख 20 हजार रूपये रेखलाल को फोन पे किया है।

इस प्रकार कुल 4 लाख 50 हजार रूपये कलीराम पारकर व उनके सहयोगी रेखलाल दोनो पार्टनर बताकर प्रार्थी से राशि लिया है। जिसकी रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जरिये मुखबीर की सूचना पर आरोपी रेखलाल कुम्भकार को हिरासत में लेकर पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया। जिसके बाद उन्होंने जुर्म स्वीकार कर बताए कि कलीराम पारकर साकिन चीचलगोंदी के साथ मिलकर ग्राम नवागांव के कमल किशोर सिन्हा को कम दाम में रेत दिलाने का सांझा देकर नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 04 लाख 50 हजार रूपये धोखाधडी किये है।

अर्जुन्दा पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन, बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने से दिनांक 07 सितंबर 2024 को समक्ष गवाहों के विधिवत् गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को देकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनीष शेन्डे, सहायक उप निरीक्षक विश्वजीत मेश्राम, प्रधान आरक्षक (535) विरेन्द्र साहु, आरक्षक (178) दमन वर्मा व अन्य का महत्तवपूर्ण योगदान रहा।

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