बालोद

पुरूर पुलिस ने अवैध शराब तस्कर को धर दबोचा

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद/पुरूर। जिले की पुरूर पुलिस तथा सायबर सेल बालोद द्वारा अवैध शराब परिवहन पर की गई कार्यवाही।आरोपी द्वारा मध्यप्रदेश निर्मित अंग्रेजी व्हिस्की गोवा शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी। घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग की हुंडई आई 10 कार क्रमांक सीजी 07 एम 8077 कीमती करीबन 3,00,000/रूपये, 11 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा जुमला 99 बल्क लीटर कीमती 74,250/रूपये जुमला कीमती 3,74,250/ रूपये को जप्त किया गया। पुरूर पुलिस ने आरोपी का नाम व पता मायाराम लोधी पिता थनवारराम लोधी उम्र 32 साल साकिन शांति नगर जीरो रोड साह निवास के पीछे वार्ड क्रमांक 15 सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ.ग.) होना बताया।

मामले का संक्षिप्त इस प्रकार है कि, अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी एवं परिवहन के रोकथाम हेतु पुलिस थाना पुरूर के पुलिस पार्टी को निर्देश प्राप्त हुआ था। दिनांक 10 अगस्त 2024 को जरिये मुखबिर सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की हुण्डई आई 10 कार क्रमांक सीजी 07 एम 8077 के डिक्की व पीछली सीट में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर रखा हुआ है। जिसे दुर्ग बालोद कांकेर के रास्ते जगदलपुर बिकी हेतु लेकर जा रहे हैं।

जिसकी सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ व गवाहनो के एन एच 30 मार्ग ग्राम मरकाटोला तिराहा के पास नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनो की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान मुखबिर के बताये अनुसार एक सफेद रंग की हुण्डई कार क्रमांक सीजी 07 एम 8077 आया जिसे इसारा कर रोका गया। वाहन चालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम मायाराम लोधी पिता थनवारराम लोधी उम्र 32 साल साकिन शांति नगर जीरो रोड साह निवास के पीछे वार्ड क्रमांक 15 सुपेला भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी होना बताया।

उक्त वाहन में अंग्रेजी शराब गोवा कम्पनी को छिपाकर रखना जिसे बैतुल (म.प्र.) से लेकर जगदलपुर बिक्री हेतु परिवहन करना बताया। बाद आरोपी मायाराम लोधी को उसके कब्जे के वाहन क्रमांक सीजी 07 एम 8077 की तलाशी हेतु नोटिस देकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त वाहन के डिक्की में खाकी रंग का कार्टन 07 पेटी एवं गाडी की पिछली सीट पर खाकी रंग का कार्टन 04 पेटी कुल 11 पेटी अंग्रेजी शराब गोवा बरामद कर गवाहो के समक्ष विधिवत् जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी मायाराम लोधी के विरुद्ध थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 100/2024 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।

बता दें कि अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी के रोकथाम हेतु पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक बालोद एसआर भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को अवैध शराब परिवहन रोकने में सफलता हासिल की। उक्त प्रकरण में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक कमलेश रावटे, आरक्षक लिखन कुमार साहू, आरक्षक गुणेश यादव, आरक्षक किशोर कुमार साहू, आरक्षक थनेन्द्र देवांगन, आरक्षक सुरेश पटेल, आरक्षक उमाशंकर जारके, आरक्षक संदीप यादव व सायबर सेल बालोद की सराहनीय भूमिका रही।

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