बालोद

नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर की गई कार्यवाही

डरा धमका कर, शादी का प्रवचना देकर, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुरूर पुलिस ने किया गिरफ्तार। डरा धमका कर, शादी का प्रवचना देकर, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने वाले दुष्कर्म के आरोपी को जिला कोण्डागांव से किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन एक सफेद रंग की टाटा इंडिगो कार क्रमांक सीजी 04 एलजी 6544 कीमती करीब 2,00,000 रूपये को जप्त किया गया। दिनांक 17 जुलाई 2024 के 11.50 बजे हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी का नाम व पता देवानंद यदु पिता दीनदयाल यदु उम्र 32 साल साकिन कोहकामेटा थाना केशकाल जिला कोण्डागांव (छ.ग.) बताया है।

आपको बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के निर्देशन प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद एसआर भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुरूर बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी पुरूर निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस थाना पुरूर की टीम को अपराध क्रमांक 93/2024 थारा 69,351 (3), 115(2), 318(4), भारतीय न्याय संहिता के आरोपी देवानंद यदु को पकड़ने में सफलता हासिल की गई।

मामले का संक्षिप्त इस प्रकार है कि थाना पुरूर क्षेत्रांतर्गत की प्रार्थीया ने लिखित आवेदन पेश किया कि आरोपी देवानंद यदु पिता दीनदयाल यदु उम्र 32 साल साकिन कोहकामेटा थाना केशकाल जिला कोण्डागांव (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 25 मई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक पीड़िता को नौकरी लगाने के नाम पर 10,000 रू की घोखाधड़ी कर, डरा धमका कर, शादी का प्रवचना देकर, जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 93/2024 धारा 69,351 (3), 115(2), 318(4), भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। अपराध कायमी के बाद से आरोपी अपने सकुनत से फरार था तथा अपना मोबाईल बंद कर दिया था। जिसकी लगातार पता तलाश किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आज दिनांक 17 जुलाई 2024 को आरोपी अपने निवास स्थान पर आने की मुखबीर सूचना पर आरोपी के घर में दबिस देकर पकड़ा गया, जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।

उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, आरक्षक लिखन कुमार साहू, गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, किशोर साहू, सुरेश पटेल की सराहनीय भूमिका रही।

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