रायगढ़

तमनार : सरपंच व एसडीएम की सेटिंग ने खोला ठेकेदार के लिए स्वर्ग का  द्वार…एसडीएम ने ठीकरा फोड़ा सरपंच पे तो सरपंचपति ने दिया ठेकेदार द्वारा सड़क पर पानी डालने का हवाला…

रायगढ़ । जिले के तमनार थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पेलमा में इन दिनों अवैध मुरुम खोदाई का कार्य जोरों से चल रहा है, एक तरफ ग्रामीण के प्लाट की खुदाई कर स्थानीय प्रशासन द्वारा खेत निर्माण करना बताया जा रहा है तो वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार खनन के लिए पोकलेन का प्रयोग कर निकलने वाले मुरुम का प्रयोग ठेकेदार द्वारा रेल लाइन के लिए किया जाना कहीं न कहीं कई संदेहों को जन्म देने के साथ ही खनन से प्राप्त मुरुम पर बनने वाले रॉयल्टी पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है।

आपको बताते चलें कि ग्रामीणों ने अपनी मांग सरपंचों के माध्यम से निम्न बिंदुओं में रखी है :

  1. ग्राम पेलमा, लालपुर, उरबा, मडवाडूमर, हिंझर, जरीडीही का संपूर्ण जमीन कंपनी के द्वारा लिया जाए किसी भी किसान का एक डिसमिल भी जमीन ना बचे।
  2. 60 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा या अधिग्रहित आठ गांवों में से जिस ग्राम का सर्वेक्षण के समय अधिकतम सर्किल रेट हो उस गांव के सर्किल रेट के अनुसार एवं RFCTLARR ACT के तहत सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाए। एवं प्रति 2 एकड़ में एक एक नौकरी SECL द्वारा प्रदान किया जाए।
  3. नौकरी की एवज में मुआवजा प्रति एकड़ 10 लाख रुपए प्रदान किया जाए। न्यूनतम कम से कम 1 लाख।
  4. विस्थापन लाभ कम से कम 10 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जाए।
  5. जिला स्तरीय पुनर्वास समिति के बैठक के बाद नौकरी हेतु दस्तावेज जमा करने के 6 महीना के भीतर नौकरी का अनुमोदन कर दिया जाए नौकरी रायगढ़ जिला के अंतर्गत होना चाहिए।
  6. भूमिहीन परिवार को भी एमडीओ में नौकरी का या दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
  7. 2005 से पहले काबीज वन भूमि एवं सरकारी भूमि धारक को पट्टा प्रदान कर मुआवजा व अन्य लाभ दिया जाए।
  8. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों एवं मकान का मुआवजा एक मुस्त सभी गांव को एक साथ प्रदान किया जाए।
  9. गांव को एक मुग्न खाली करने पर प्रति परिवार 10 लाख रुपया परितोष राशि प्रदान किया जाए।
  10. विस्थापन स्थल ग्रामीणों की सहमति से चयन किया जाए एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान किया जाए।
  11. परिवार के निर्धारण हेतु फन्टऑफ तिथि धारा (1) के प्रकाशन तिथि को न मानते हुए जिस तिथि को भी सर्वेक्षण होगा उस तिथि को माना जाए।
  12. जिस भी भूस्वामी के आश्रित वर्तमान में 1 वर्ष से कम के हो, उन्हें भी नौकरी का अनुमोदन किया जाए। जोइनिंग 10 वर्ष पूर्ण करने के बाद हो।
  13. खाता विभाजन आठ गांव का जो अधिग्रहित होने के कारण रुका हुआ है उसे खाता विभाजन हेतु अनुमोदन तत्काल करने का कष्ट करें।

ऐसे में एकाएक ग्राम पेलमा में ठेकेदार द्वारा किये गए कृत्य की जब हमारी टीम ने जानकारी जानने हेतु एसडीएम घरघोड़ा श्री रमेश मोर से बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है सरपंच को बता कर किया जा रहा है, वही जब हमने ग्राम पेलमा की सरपंच श्रीमती सनकुमारी राठिया से बात करनी चाही तो उनका फ़ोन ही रिसीव नहीं हुआ पर जब  सरपंच पति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुरुम खुदाई कर पानी डाला जा रहा है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी न हो। सरपंच की इस प्रकार की शुरुवाती कार्यशैली से ही आम ग्रामीणों का जन-जीवन अधर में लटकता नजर आ रहा है।

आगे देखने वाली बात होगी कि खबर प्रकाशन के बार माननीय घरघोड़ा एसडीएम श्री रमेश मोर द्वारा मामले को लेकर कैसी कार्यवाही नजर आती है; या पूर्व में हुए बजरमुडा कांड की तरह यह मामला भी इतिहाशों में अमर हो जाएगा।

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