रायगढ़

लैलूंगा : बाकरुमा से लैलूंगा सड़क निर्माण में अनियमितता व भर्ष्टाचार को लेकर एसडीएम व जिला  कलेक्टर को पीड़ित (अधिवक्ता) ने भेजा लीगल नोटिस…

◆पूर्व में राजस्व मंत्रालय, ACB-EOW सहित ED तक को अनियमितता व भर्ष्टाचार की समस्त साक्ष्यो के साथ हो चुकी है लिखित शिकायत…

◆ प्रभावित ग्रामीण कर चुके मुवावजे को लेकर कई बार आर्थिक नाकेबंदी…

रायगढ़। जिले के लैलूंगा में ADB सड़क निर्माण में अनियमितता की शिकायत लगातार होती आ रही है। फिर भी आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही का न होना अपने आप मे कई सवाल खड़ा करता है।

आपको बता दे कि राकेश कुमार बेहरा (पीड़ित व अधिवक्ता) द्वारा  बताया गया कि ग्राम राजपुर, प.ह.नं.-०३, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ०ग०) में राजस्व प्रकरण क. 8/31-66/2016-17 के अनुसार खुद मुझे एवं मेरे परिवार को खसरा नं. 263/103 क्षेत्रफल 0.562 हे. भूमि का मुख्यमंत्री आबादी पट्टा प्रदान किया गया था, जिस पर उन्होंने व  उनके भाईयों ने मिलकर उक्त भूमि के पूर्व भाग पर दुकान जीविकोपार्जन के लिये 06 दुकान निर्मित कराया था। जिसे मौखिक निर्देश का हवाला देकर ए.डी.बी. के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य सहकर्मियों द्वारा जे.सी.बी. की सहायता से बिना सूचना दिए 17.05.2024 को तोडकर ३०,००,००० रू. (तीस लाख रूपये) परिवारजनों को आर्थिक एवं मानसिक क्षति कारित करने की बाते भी लिखी गयी है।

प्राप्त लिखित आवेदन के आधार पर आपको बता दे कि ग्राम बाकारूमा से लैलूंगा तक सड़क निर्माण के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही में भी अनियमितता बरती गई जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो डब्ल्यूपीसी 1827/2021 के रूप में पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 25. 03.2021 को भूमि का विधिवत् सीमांकन किये जाने का आदेश पारित किया गया था, उसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी लैलूंगा द्वारा उक्त आदेश का पालन न करते हुए अपने अड़ियल रवैया या दोषियों से मिलिभगत के कारण अनुविभागीय अधिकारी लैलूंगा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश की अवमानना भी की गई ।

वहीं दूसरी ओर सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी में भरष्टाचारिता कई सारी परते खोल कर रख दी, जिसमे किस तरह सरकारी योजना का बंदरबाट किया गया साफ परिलक्षित होता है। प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर साफ-साफ परिलक्षित होता है कैसे ए.डी.बी. प्रोजेक्ट द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। उक्त जानकारी में भू-अर्जन की कार्यवाही दिनांक 17.06. 2021 से प्रारंभ होना बताया गया है, परन्तु उसी जानकारी में प्राभावित कृषकों को भू-अर्जन की कार्यवाही से लगभग 06 माह पूर्व दिनांक 22.01.2021 को चेक प्रदान किया जाना विशिष्ट रूप से उल्लेखित है, जो ए.डी.बी. प्रोजेक्ट एवं लैलूंगा अनुविभाग के राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता का स्पष्ट प्रमाण है, इसके अतिरिक्त मुझे प्राप्त जानकारी में ग्राम बाकारूमा से ग्राम खम्हार तक, विभिन्न प्रकार के भवन एवं आहता, यात्री शेड आदि हेतु शासकीय राशि का गबन किया गया है, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा आपको, पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ़ तथा छ.ग. शासन को की गई है।W

आपको बताते चले कि कुछ माह पूर्व ग्रामीणों द्वारा बगुडेगा व खम्हार के पास आर्थिक नाकेबंदी कर शासन-प्रशासन को घोर निद्रा से जगाने का प्रयास किया गया था जिसके पश्चात राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश सचिव ने समस्त प्राप्त दातावेज़ों (साक्ष्यो) के साथ राजस्व मंत्रालय, ACB-EOW सहित ED तक को इस अनियमितता व भरष्टाचार की शिकायत की जा चुकी है पर आज तक किसी के भी कानों पे जु रेंगती नजर नहीं आ रही है।

बहरहाल अधिवक्ता राकेश कुमार बेहरा ने बताया कि सूचना प्राप्ति क 15 दिनों के भीतर अगर मामले का संतोषजनक निराकरण नहीं होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के सामने परिवाद दाखिल करने के लिए बाध्य होंगे।

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