छत्तीसगढ़बालोद

01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाना अनिवार्य

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जिले में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी द्वारा छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के वेबसाईट cgtransport.gov.in पर लॉगिन कर सीधे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नम्बर प्लेट आर्डर किया जा सकता है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) एक विशेष तरह की नंबर प्लेट होती है, जिसे वाहनों की सुरक्षा और पहचान बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने लागू किया है। यह प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती है और इसमें कई खासियतें होती हैं जिसमें वाहन की पूरी जानकारी होती है। इसमें एक यूनिक लेज़र कोड होता है, जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इसमें एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। इसमें एक गैर-हटाने योग्य लॉक होता है। इसमें चमकीले नीले रंग में ‘IND’ लिखा होता है। इसमें अशोक चक्र का एक होलोग्राम होता है। इसमें 10 अंकों का एक यूनिक पिन होता है। गाड़ी के नंबर पर हॉट-स्टैंप फ़िल्म लगाई जाती है।

आपको बता दें कि एचएसआरपी प्लेट को गाड़ी के फ़्रंट और बैक में लगाया जाता है। अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ी में अलग-अलग साइज़ की नंबर प्लेट होती है। एचएसआरपी प्लेट के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफ़लाइन किया जा सकता है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट नंबर प्लेट 19 मार्च 2025 के पूर्व लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किए जाऐंगें।

Feroz Ahmed Khan

संभाग प्रभारी : दुर्ग
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