घोटालेबाज पंचायत सचिव हुआ निलंबित…
फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। शासन द्वारा गांवों के विकास के लिए प्राप्त रकम में ही ग्राम पंचायत के जिम्मेदार “अमानत में ख़यानत” करने लगे है जो बेहद शर्मनाक है। पंचायत विभाग द्वारा केवल दो वित्तीय वर्ष के हुए घोटालों की सूक्ष्मता से जांच की गई जिसमें कुसुमकसा ग्राम पंचायत सचिव नेमसिंह अलेंद्र द्वारा आर्थिक अनियमिता पाई गई, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।
वहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा इनकी करतूतों पर शुरू से लेकर आखिर तक जांच की जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर होगा। वहीं कुसुमकसा के जागरूक ग्रामीणों द्वारा उच्च स्तरीय जांच कर भ्रष्टाचार में लिप्त पंचायत सचिव को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। जिसके बाद पंचायत सचिव द्वारा अपने चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने के कई खुलासे होंगे। जिसमें जनपद पंचायत डोंडी के सहायक करारोपण अधिकारी की भी भूमिका संदिग्ध है।
बालोद जिले के डौंडी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसुमकसा में पदस्थ सरपंच तथा ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा बरती गई आर्थिक अनियमिताओं की शिकायत की जांच पश्चात जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कुसुमकसा सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव, निलंबन अवधि तक मुख्यालय जनपद पंचायत डोंडी रहेगा, निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन भत्ता की पात्रता होगी।
बता दें कि ग्राम पंचायत कुसुमकसा में पदस्थ सरपंच/सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ग्राम पंचायत में बरती गई अनियमिताओं की लिखित शिकायत पूर्व जनपद सदस्य अनिल सुथार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद से की थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद द्वारा की गई शिकायत के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 21 अगस्त 2023 के अनुसार एवं उप संचालक पंचायत जिला बालोद द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2024 को ग्राम पंचायत कुसुमकसा में शिकायत जांच हेतु दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत सचिव द्वारा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (लेखा) नियम 1999 का पालन नहीं किया गया है, उक्त के संबंध में नेमसिंह अलेंद्र, सचिव, ग्राम पंचायत कुसुमकसा को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 970/शिका./पंचा. 05/2024_25 बालोद दिनांक 18 जुलाई 2024 द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र के अनुपालन में नेमसिंह अलेंद्र द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2024 को प्रस्तुत प्रत्युत्तर समाधान कारक नही पाया गया।
कुसुमकसा ग्राम पंचायत सचिव नेमसिंह अलेंद्र का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम के विपरीत है, फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत एतद द्वारा नेमसिंह अलेंद्र, सचिव, ग्राम पंचायत कुसुमकसा, जनपद पंचायत डोंडी को जिला पंचायत बालोद के दिनांक 13 नवंबर 2024 को आदेश क्रमांक 1638 से जारी आदेश पत्र से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अनिल सुथार पूर्व जनपद सदस्य ने बताया की ग्राम पंचायत कुसुमकसा में वित्तीय वर्ष 2020 – 21 व 2021 – 22 में मूलभूत, 14वे वित्त, 15वे वित्त व ग्राम पंचायत निधि से प्राप्त आय एवं किए गए खर्च की जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की मांग को लेकर दिनांक 28 मार्च 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद को आवेदन दिया गया था। जिसमे मूलभूत योजना मद में 6 बिंदु, 14वे वित्त योजना मद में 8 बिंदु,15वे वित्त योजना मद 11 बिंदु, ग्राम पंचायत निधि के 3 बिंदुओ की बिंदुवार जांच कराने का निवेदन किया गया था। जिसमे लाखो रुपयों का घालमेल किया गया है। अनिल सुथार ने कहा की डोंडी विकासखंड का सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कुसुमकसा है जहां विकास के लिए शासन द्वारा 14वे वित्त,15 वे वित्त, मूलभूत योजना, बाजार नीलामी आदि में लाखो रुपयों की राशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। जनपद पंचायत के अधिकारियों की उदासीनता के चलते ही फर्जीवाड़ा करने वालो के हौंसले बुलंद है। जनपद पंचायत डोंडी द्वारा नियुक्त सहायक करारोपण अधिकारी को मिले ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षण करते हैं या नही इसकी भी जांच की जानी चाहिए।