लैलूंगा : ग्राम पंचायत पाकरगांव में गरीबों के अनाज पर डाका डालने वाले पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3,7 में कार्यवाही आखिर कब??…सुने क्या कहते है ग्रामीण…
रायगढ़। जिले के लैलूंगा तहसील में आज भी पीडीएस धांधली का मामला कम होता नहीं दिख रहा है, लगातार किसी न किसी पंचायत में आज भी मामला खुलता आ ही रहा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी रिकवरी का आस्वासन देते हुए अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पाकरगाँव में एक माह का गरीबों का अनाज एवं शक्कर, चना व नमक पिछले कई महीनों से एक माह पीछे चल रहा है। अगले साल जनवरी माह का चावल दिसम्बर में बांटा गया। एक माह का चावल, शक्कर चना व नमक शासन से हर माह गरीबों के लिए आता है तो हमारे गाँव का एक माह का चावल कहाँ चला जाता है जिसे एक माह पीछे बांटा जा रहा है। 26.12.2023 को पंचनामा किया गया तो पता चला कि नया साल जनवरी माह का चावल को दिसम्बर में बांटा जा रहा है। तो दिसम्बर माह का पूरा गांव का राशन ग्रामीणों का आखिर कहाँ गया।
क्या होता है आवश्यक वस्तु अधिनियम : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा 7 के तहत दंड का भी उल्लेख है।