धरमजयगढ़ : कापू के तत्कालिन तहसीलदार रहे लीलाधर चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने कोर्ट ने जारी किया आदेश ; जाने क्या है पूरा मामला…
रायगढ़। जिले के प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट (जेएमएमसी) धरमजयगढ़ ने कापू के तत्कालिन तहसीलदार रहे लीलाधर चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एक ही प्रकरण में दो आदेश देने के मामले में चंद्रा घिर गए हैं।
दरअसल तत्कालिन तहसीलदार ने बंटवारे से जुड़े मामले में एक आदेश दिया था, इसके बाद चन्द्रा का कापू से तमनार ट्रांसफर हो गया। लेकिन चन्द्रा ने तमनार में ज्वाइनिंग करने के बाद वापस कापू आकर आधी रात को तहसील कोर्ट खुलवाकर उसी मामले में दूसरा आदेश पारित कर दिया। शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी की।
इस मामले पीड़ित के वकील ने दोनों आदेश का नकल निकाल कर धोखाधड़ी का प्रकरण बनाने हेतु जेएमएमसी कोर्ट में चन्द्रा के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए केस दायर किया था। जेएमएमसी कोर्ट की जज ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालिन तहसीलदार के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दे दिया है। इसे कापू थाने में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए भेज दिया है। चन्द्रा वर्तमान में नायब तहसीलदार से तहसीलदार पदोन्नत होकर कुछ दिनों पहले ही बिलासपुर से बस्तर संभाग में ट्रांसफर हुआ है। वह रायगढ़ में काफी लंबे समय तक नायब तहसीलदार रहे और काफी क्रियाकलापों की पोल अब खुल रही है।
ट्रांसफर होने के बाद वापस आकर कोर्ट खुलवाया : 9 मार्च 2023 को कलेक्टर रायगढ़ ने वहां के प्रभारी तहसीलदार लीलाधर चन्द्रा को प्रभारी तहसीलदार तमनार ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर होने के बाद तमनार से चन्द्रा ने वापस कापू आकर 15 मार्च 2023 को रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच वहां के स्थानीय कर्मचारियों के सहयोग से जानकारी अनुसार पक्षकार विनोद गुप्ता विरूद्ध प्रमोद गुप्ता से जुड़े बंटवारे के मामले में चन्द्रा ने दस्तावेजों को कांटछाट कर और राजस्व आदेश में छेड़छाड़ करते हुए उसमें अलग से नया शब्द जोड़कर कुटरचना किया गया। इसमें तारीख (पेशी) दी गई थी उसमें भी कांटछाट किया गया।
केस का अपील एसडीएम कार्यालय में चल रहा : बताया जाता है कि इस संबंध में एक मामला एसडीएम कोर्ट में अपील का चल रहा है। यह मामला पक्षकार विनोद गुप्ता विरूद्ध प्रमोद गुप्ता एवं अन्य ग्राम कापू पर दर्ज है, यह बंटवारे से जुड़ा यह मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। चंद्रा के रायगढ़ जिले में पदस्थ रहने के दौरान कई गंभीर आरोप उन पर लगे थे और कई राजस्व प्रकरणों में मनमाने तरीके से आदेश दिए जाने की वजह से चंद्रा विवादों में घिरे थे। इसके बाद कलेक्टर ने उनका दूसरे तहसील में तबादला कर दिया था।
पहला आदेश फाड़कर फेक दिया : बताया जाता हैं कि लीलाधर चन्द्रा ने इस संबंध में पहले एक आदेश दिया था, उस आदेश को फाड़कर दूसरा आदेश देने के लिए कापू से तमनार ट्रांसफर होने के बाद नायब तहसीलदार चन्द्रा तमनार से 15 मार्च 2023 को वापस कापू आकर दूसरा आदेश लिखवाया और उसे पारित कराया। लेकिन इसी बीच एक पक्ष के वकील मनोज डनसेना ने पहला आदेश लिया था। इसके बाद जब चन्द्रा दूसरा आदेश जारी किया तो वह केस से जुड़े दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने से जुड़ा था, दूसरा आदेश पहले आदेश से ठीक उलट था। इसके बाद वकील डनसेना ने पहले और दूसरा आदेश का नकल निकाल कर उसे रख लिया था। इसके बाद वकील ने चन्द्रा के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाअधिकारी कोर्ट में क्रिमिनल परिवाद पेश किया था। जिसमें चन्द्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने के लिए केस दायर किया था, जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाअधिकारी कोर्ट की न्यायधीश प्रिया रजक ने चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसे कापू थाने में भेज दिया है।