रायगढ़

तमनार : क्या वन मंडल में कैम्पा मद से विगत पांच वर्षों में नहीं हुआ कोई कार्य या वनमंडलाधिकारी के सांठ-गांठ से करोड़ों का किया गया दुरुपयोग?…वनमंडलाधिकारी की भूमिका संदिग्ध?…

◆ आखिर वन विभाग द्वारा क्यों नहीं कराया जाता मद का सोसल ऑडिट??…

रायगढ़। जिले के तमनार वनपरिक्षेत्र में कैम्पा मद में जारी पैसों के बंदरबाट करने का मामला सामने आया है, जहां परिक्षराधिकारी से मंडलाधिकारी तक का रवैया आमजन के समझ से परे है।

क्या है कैम्पा मद : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक WP (Civil) No. 202/1995 टी.एन. गोदावर्मन विरूद्ध भारत सरकार मान. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 अनुसार भारत का राजपत्र दिनांक 03 अगस्त 2016 में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016) प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रत्यावर्तन के एवज में उपभोक्ता संस्थान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति, समग्र प्रत्याशा मूल्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तों के परिपालन में जमा की गई राशियों के योजनाबद्ध उपयोग हेतु भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 प्रकाशित किया गया। उपरोक्त अधिनिमय एवं नियम के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 14/09/2018 द्वारा दिनांक 30/09/2018 से “छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण” (राज्य प्राधिकरण) का गठन किया गया है।

कैम्पा निधि से कराये जाने वाले कार्य :-

अनिवार्य कार्य :

  1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation)
  2. अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (Additional Compensatory Afforestation)
  3. दाण्डिक वृक्षारोपण (Penal Compensatory Afforestation)
  4. कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान
  5. एकीकृत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना (Integerated Wildlife Management Plan)

अन्य कार्य : NPV की 80 प्रतिशत राशि से कार्य :

  1. सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (Assisted Natural Regeneration)
  2. वृक्षारोपण (Artificial Regeneration) 3. वनों में वनवर्धन संबंधी कार्य (Silvicultural Operations)
  3. वृक्षारोपणों और वनों का संरक्षण (Protection of Plantations and Forests)
  4. वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्रण (Pest and Disease Control in Forest)
  5. वनक्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्य (Forest Fire Prevention and Control)
  6. वनों में भू-जल संरक्षण संबंधी कार्य (Soil and Moisture Conservation Works in the Forest)
  7. संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्या बसाया जाना। (Relocations of Villages From PA’s)
  8. वन्यजीव प्रबंधन योजना/कार्य आयोजना में प्रावधानित वन्यजीव पर्यावास का सुधार। (Management and Protection of Wildlife habitat)
  9. वन्यजीव गलियारो (Wildlife Corridor) में आने वाली वनेत्तर भूमि (Non Forest Land) पर रोपण।
  10. वन्यप्राणी बचाव केन्द्र (Animal Rescue Centre) की स्थापना, संचालन रखरखाव और प्राणियों के लिए उपचार सुविधाएं। (Veterinary treatment) वन्य
  11. वनों की सीमा के निकटतम गांवों में राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा यथा निर्दिष्ट काष्ठ और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति। (Fuel Saving Devices in Forest fringe village as specified by National Campa)
  12. जैव विविधता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन (Management of Biological diversity and Biological Resource)

NPV की 20 प्रतिशत राशि से कार्य :

  1. गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन के लिए आधुनिक नर्सरियों की स्थापना, उन्नयन और रखरखाव । (Establishment, upgradation and maintainance of modern nurseries for production of quality planting material)
  2. जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग एवं अभिलेखन। (Conservation, sustainable use and documentation of Biological diversity)
  3. वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संसूचना तथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का क्रय एवं रखरखाव। (Purchase and maintainance of devices used for communication and IT for protection of forest and wildlife)
  4. निरीक्षण पथ, वन मार्ग, फायर लाइन, याच टावर, बैरियर, डिपो का निर्माण, उन्नयन एवं रखरखाव । (Construction, upgradation and maintainance of inspection paths, forest roads, fire lines, watch tower, check posts and timber depot).
  5. वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण (Construction of residential and office building for front line staff)
  6. वन और वन्य प्राणी संरक्षण के कार्यों के लिए वन विभाग के नियमित कर्मचारियों की सहायता के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को लगाया जाना (Engagement of local people or labourers to assist regular staff of forest department for protection of forest and wildlife)
  7. अग्नि सुरक्षा, क्षतिपूर्ति रोपण, भू-जल संरक्षण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वन्यप्राणी प्रबंधन की वार्षिक योजना तैयार करने के लिये सर्वे तथा मैपिंग कार्य। (Survey and mapping of forest area for forest fire control, Compensatory afforestation, soil & moisture conservation, Catchment area Treatment and wildlife management for preparing annual plan to be executed from state campa fund)
  8. राज्य कैम्पा निधि से किये जाने वाले कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी एवं अनुश्रवण मूल्यांकन। (Third party monitoring of various works under taken from state campa fund, monitoring and evaluation.)
  9. राज्य कैम्पा द्वारा कैम्पा मद से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार-सह जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी। (Publicity and awareness programme an exhibition on the schemes being implemented by the state Campa from campa fund.
  10. वनों के बाहर शासकीय भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु नर्सरियों में अच्छी गुणवत्ता के पौधों का उत्पादन एवं रियायती दरों पर वितरण। (Production and distribution of quality planting material through nurseries at subsidized price for promotion of Tress outside forests on government land)
  11. वन प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण मानकों का विकास। (Forest Certification and development of certification standards.)

क्या होता है कैम्पा मद का सोसल ऑडिट : क्या है नियम: मनरेगा की तरह कैंपा मद से राजस्व जमीन पर काम कराने पर सोशल आडिट का प्रावधान है। इसके लिए पंचायतों में समिति बनाने के साथ ही योजना की जानकारी देने का प्रावधान है।

कैंपा (वनारोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण) के तहत क्षतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण प्रबंधन क्षेत्र का उपचार, वन्य जीव प्रबंधन, वनों में आग लगने से रोकने के उपाय, वन में मृदा व आर्द्रता संरक्षण के कार्य कराए जाते हैं। इसके तहत नालों में स्टापडेम, बोल्डर चेक डेम, तालाब का निर्माण, पौधरोपण, फेंसिंग समेत अन्य कार्य होते हैं।

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