जशपुर : विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी मामले में बीएनएस की धारा 196, 299, और 302 के तहत अपराध दर्ज करने का जारी हुआ आदेश …
जशपुर। भाजपा विधायक रायमुनि भगत द्वारा ईसा मसीह पर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में, जिला न्यायालय ने उनके खिलाफ दिया है।
यह घटना 1 सितंबर 2024 को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में भुईहर समाज के सामुदायिक भवन के लोकार्पण के दौरान हुई थी, जहां विधायक भगत ने अपने संबोधन में ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर टिप्पणी की थी। इस बयान को ईसाई समुदाय ने अपमानजनक मानते हुए विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया।
सुनवाई के दौरान, परिवादी के अधिवक्ता ने छह प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायाधीश अनिल कुमार चौहान ने विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करते हुए उन्हें 10 जनवरी 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है।
इस विवाद के चलते ईसाई समुदाय में आक्रोश व्याप्त है, और उन्होंने विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पैदल मार्च भी आयोजित किया है।