छत्तीसगढ़

जन सूचना अधिकारी को सही जानकारी देने के बजाय बिना सत्यापन के भ्रामक जानकारी देना पड़ा भारी, अधिकारी पर लगा 50 हज़ार का जुर्माना…

रायपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत गलत जानकारी देना छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी एसी मालू को महंगा पड़ गया है। । राज्य सूचना आयोग ने 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

सत्यकर्मा वेलफेयर फाउंडेशन सोसायटी की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा ने आरोप लगाया कि जब पर्यावरण संरक्षण मंडल में सूचना के अधिकार के तहत पर्यावरण से संबंधित जानकारी मांगी गई तो जन सूचना अधिकारी एसी मालू ने सही जानकारी देने के बजाय बिना सत्यापन के झूठी, गलत या भ्रामक जानकारी दी। वह हाल ही में उन्होंने छत्तीसगढ़ में संचालित प्लास्टिक उद्योगों की संख्या और वे सालाना कितना उत्पादन करते हैं, इसकी जानकारी मांगी थी, लेकिन लोक सूचना अधिकारी ने दोनों प्रश्नों की प्रतियों को सत्यापित किए बिना गलत जानकारी देकर सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन किया।

इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष धनवेंद्र जयसवाल से की गई, जिन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और विभाग को राशि वसूलने का आदेश दिया।

सत्यकर्मा वेलफेयर फाउंडेशन सोसायटी की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा का कहना है कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन किया गया है, उससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण को लेकर उनके द्वारा दायर कई मामले राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग बाकी मामलों की भी जल्द सुनवाई करेगा।

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