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केंद्रीय बजट 2025-26 : कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना, 10 लाख तक की आय हो सकती है कर-मुक्त…

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-2026 की घोषणा करने वाली हैं, और इस बार करदाताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना है। सरकार ने आगामी बजट में नई कर व्यवस्था को लेकर कुछ बड़े कदम उठाने का विचार किया है, जिसमें 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा, 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 25% का नया टैक्स स्लैब पेश किया जा सकता है।

वर्तमान में, नई कर व्यवस्था के तहत, 7.75 लाख रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं पर प्रभावी रूप से कोई कर नहीं लगता है, क्योंकि 75,000 रुपये की मानक कटौती लागू होती है। वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% का उच्चतम कर स्लैब लागू होता है। इस बदलाव से करदाताओं को अधिक राहत मिल सकती है, खासकर मिड-इंकम ग्रुप को।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस समय दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। यदि बजट अनुमति देता है, तो दोनों उपायों को लागू किया जा सकता है। हालांकि, सरकार को इस तरह के बदलाव से 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5.7 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है। GTRI ने निश्चित कटौती और छूट में वृद्धि की भी सिफारिश की है, जैसे कि बचत ब्याज पर 10,000 रुपये की कटौती को बढ़ाकर 19,450 रुपये करना और बीमा प्रीमियम और PF योगदान की कटौती को 2.6 लाख रुपये तक बढ़ाना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में करदाताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को सतर्क कदम उठाने होंगे।

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